कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद की 30 साल पुराने मामले समेत 2 केसों में तय किए आरोप
माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने मे साल 1990 में पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमे तत्कालीन धूमनगंज थानाध्यक्ष ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था.
highlights
- गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया
- धूमनगंज थानाध्यक्ष ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था.
- साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामलें में आरोप तय किया है
प्रयागराज:
अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. जहां पहले योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर उसके दर्जनों अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया है. वहीं, अब उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय कर दिया है. धूमनगंज थाने में तीस साल पहले पुलिसकर्मियों से गालीगलौज और धमकी देने के आरोप में दर्ज मुकदमे के साथ ही साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामलें में आरोप तय किया है. गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया.
यह भी पढ़ेः UP में जेपी नड्डा रचने जा रहे नया चक्रव्यूह, दलितों को लेकर उठाएंगे ये कदम
माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने मे साल 1990 में पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसमे तत्कालीन धूमनगंज थानाध्यक्ष ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. लगभग 30 साल बाद आज कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया. दूसरा मामला साल 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी और जान से मारने की धमकी का है. इसकी भी एफआईआर धूमनगंज थाने में ही दर्ज हुई थी. जिसमें प्रॉपर्टी डीलर अशरफ ने माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे हिस्ट्रीशीटर जुल्फिकार उर्फ तोता और नियाज को आरोपी बनाया था. कोर्ट ने इस मामले में भी सुनवाई हुई. इस मामले में भी कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
यह भी पढ़ेः उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में किया ये बदलाव
दोनों मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अतीक अहमद ने खुद को बेगुनाह बताया. माफिया ने दोनों मामलों में आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विचारण की मांग की. वहीं, मामले की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों मामलों में अतीक अहमद की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hariyali Teej : इस दिन भगवान शिवजी और मां पार्वती का हुआ था पुनर्मिलन
-
इन राशियों में हाहाकार मचाएगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें अपनी राशि पर असर
-
Surya Grahan 2021: 148 साल बाद शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का क्या होगा प्रभाव? जानिए शुभ फल के लिए क्या करें
-
चाणक्य नीति : ये 5 चीजें हैं जिनके पास बुरा समय उनका कुछ नहीं बिगाङ पाता